उत्तर प्रदेश

ट्रेन में अश्लील हरकत करने वाले को एक साल की सजा, रेलवे न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया

आठ साल पहले चलती ट्रेन में यात्री से अश्लील हरकत करने वाले को रेलवे न्यायालय ने एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना आठ अक्टूबर 2013 की है। पीडि़ता ट्रेन नंबर 12392 नई दिल्ली-पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस से लखनऊ तक की यात्रा कर रही थी। ट्रेन जब नई दिल्ली से रवाना हुई तो यात्री की सीट के पास बैठे गोरखपुर निवासी राम प्रताप शाही ने उससे छेडख़ानी शुरू कर दी। पीडि़ता ने पिता को फोन कर इसकी सूचना दी।

ट्रेन रात में जब लखनऊ पहुंची तो पीडि़ता के पिता चारबाग स्थित जीआरपी थाना पहुंचे। उनकी तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपित को लखनऊ जीआरपी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में जीआरपी का आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पीडि़ता की ओर से उनके अधिवक्ता विकास सि‍ंह ने राम प्रताप शाही को कड़ी सजा देने की मांग की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रणविजय सि‍ंह ने राम प्रताप को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया।

 

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