उत्तर प्रदेश

ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरते समय ट्रान्सफर एंट्री (पाही काष्त) हेतु ग्राम बदलने एवं एक से अधिक ग्राम दर्ज करने व्यवस्था

लखनऊ: प्रदेश के गन्ना किसानांे को बेहतर डिजिटल सुविधा प्रदान करने, उनके समय तथा धन की बचत कराने एवं कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरे जाने की सुविधा ई.आर.पी. की वेबसाइट मदुनपतलण्बंदमनचण्पद  पर गन्ना विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। गन्ना किसानों को ऑनलाइन घोषणा-पत्रों को भरे जाने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु परिक्षेत्रीय अधिकारियों को समय-समय पर विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में परिक्षेत्रीय अधिकारियों के साथ हुए विचार-विमर्श एवं किसानों के सुझावों के आधार पर ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरने की प्रकिया को और सरल किया गया है।
इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरते समय की जटिल प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं कृषकों की सुविधाओं के दृष्टिगत कृषकों को संषोधन का विकल्प दिया गया है। किसानों से प्राप्त सुझावों के आधार पर राजस्व भूमि के प्रमाण के रूप में खतौनी अपलोड़ करने की व्यवस्था को कृषक हित में समाप्त कर दिया गया है, साथ ही आधार कार्ड के 04 अंकों के माध्यम से फार्म ओपन करने वाले कृषकों के फार्म में डाक्यूमंेट अपलोड के सेक्शन को भी डिसेबल करने का निर्णय गन्ना आयुक्त द्वारा लिया गया है।
उन्होंने बताया कि कृषकों को ई.आर.पी. पर ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरने हेतु कई संशोधन कराये गये हैं जिसके तहत सॉफ्टवेयर की कठिन भाषाओं को और सरल किया गया है जैसे आटम के स्थान पर ’’शरदकालीन’’, शेयर प्रतिशत के स्थान पर ’’कृषक अंश’’, गन्ना जाति के स्थान पर ’’गन्ना किस्म’’, खसरा संख्या के स्थान पर ’’खतौनी खाता संख्या’’ आदि सरल एवं व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग कृषक हित में किया गया है। गन्ना कृषकों को घोषणा-पत्र में संशोधन के दौरान ग्राम संशोधन की व्यवस्था भी प्रदान की गयी है। भू-जोत (ब्स्।) का कृषक अंश यथा 1/3, 1/4 के रूप में दर्ज करने का विकल्प भी गन्ना किसानों को ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर में उपलब्ध कराया जाएगा। घोषणा-पत्र में गन्ना क्षेत्रफल की इकाई हेक्टेअर में दी गयी है तथा डेशबोर्ड पर घोषणा-पत्र भरे जाने की स्थिति जोन, जिला आदि को भी दर्शाया गया है। ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरते समय ट्रान्सफर एंट्री (पाही काष्त) हेतु ग्राम बदलने एवं एक से अधिक ग्राम दर्ज करने व्यवस्था भी किसानों को घोषणा-पत्र भरने के दौरान प्रदान की गयी है।
गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया कि प्रदेश के गन्ना किसानों के लिये गन्ना आपूर्ति के प्रत्येक चरण को पारदर्शी एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में घोषणा-पत्र भरने में सहूलियत दी जा रही हैं। घोषणा-पत्र भरने से जुड़ी व्यवस्थाओं के सरलीकरण से विभागीय कार्मिकों के साथ-साथ गन्ना किसानों को काफी राहत पहुंचेगी।

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