शराब की दुकान में प्रवेश व निकास के लिए कर्मचारियों को दी जाएगी पर्याप्त सुरक्षा

पुलिस का जवाब सुनने के बाद पीठ ने उक्त याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में शराब लाइसेंस की वैधता के अधीन होगा। वहीं, दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने पीठ को आश्वासन दिया कि क्षेत्र के संबंधित एसएचओ याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को शराब की दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे।शाहदरा के अशोक नगर में शराब की दुकान चलाने वाले याचिकाकर्ता यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि लाइसेंस होने के बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकारी उनकी दुकान के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें व उनके कर्मचारियों को आउटलेट में प्रवेश के लिए सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने दलील दी थी कि इस संबंध में थाना ज्योति कालोनी के एसएचओ को कई पत्र लिखा,, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर अदालत आना पड़ा।