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दिवाली पर तोहफ़ा ले-देकर ख़ुश तो बहुत हो रहे हैं, पर ज़रा टैक्स के नियमों पर भी नज़र डाल लें!

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Income tax rules on Diwali gifts India : दिवाली का त्योहार ख़ुशियों, मिठाइयों और तोहफ़ों के बिना अधूरा है। ऑफ़िस से मिला बोनस, दोस्तों से मिला गिफ़्ट या रिश्तेदारों से मिला शगुन, यह सब त्योहार की रौनक़ को और बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्यार से मिले इन तोहफ़ों पर इनकम टैक्स की नज़र भी हो सकती है?

जी हाँ, तोहफ़े लेना और देना जितना अच्छा लगता है, उससे जुड़े टैक्स के नियम जानना भी उतना ही ज़रूरी है, वरना बाद में आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस परेशान कर सकता है। तो चलिए, आसान भाषा में समझते हैं कि दिवाली पर मिलने वाले किस गिफ़्ट पर टैक्स लगता है और किस पर नहीं।

1. कंपनी (Employer) से मिला गिफ़्ट

दिवाली पर ज़्यादातर कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को गिफ़्ट या बोनस देकर उनकी मेहनत की सराहना करती हैं।

यह सबसे अच्छी ख़बर है! आपके सगे-संबंधियों से मिले किसी भी तोहफ़े पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे वह कितना भी कीमती क्यों न हो। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, इन रिश्तेदारों से मिले गिफ़्ट पूरी तरह टैक्स-फ़्री होते हैं:

  • जीवनसाथी (पति या पत्नी)
  • भाई या बहन
  • माता-पिता
  • बच्चे या पोते-पोती

3. दोस्तों या दूसरे लोगों से मिला गिफ़्ट

दोस्तों और दूर के रिश्तेदारों से मिले तोहफ़ों पर भी टैक्स का एक नियम लागू होता है।

  • कब है टैक्स-फ़्री? अगर आपको एक साल में सभी दोस्तों और अन्य लोगों से मिले तोहफ़ों (चाहे कैश हो या कोई सामान) की कुल क़ीमत ₹50,000 तक है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
     कब लगेगा टैक्स? लेकिन जैसे ही यह लिमिट ₹50,000 को पार करती है, तो आपको मिली पूरी रक़म पर टैक्स देना होगा। मान लीजिए, आपको अलग-अलग दोस्तों से कुल मिलाकर 55,000 रुपये के गिफ़्ट मिले, तो यह पूरी रक़म ‘अन्य स्रोतों से आय’ (Income from Other Sources) में गिनी जाएगी और इस पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।

    इसलिए इस दिवाली जब आप तोहफ़ों का लेन-देन करें, तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखें, ताकि त्योहार की मिठास और ख़ुशियाँ हमेशा बनी रहें।

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