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Gold Import Rules : विदेश से सोना लाने वालों के लिए बड़ी खबर, भारत सरकार ने बदले गोल्ड इंपोर्ट के नियम

News India Live, Digital Desk : अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं या वहां से लौटते समय अपने साथ सोना (Gold) लाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार और सीमा शुल्क विभाग (Customs Department) ने सोने के आयात के नियमों में अहम बदलाव और स्पष्टीकरण जारी किए हैं। नियमों की जानकारी न होने पर आपको न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।टाइम्स बुल की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने सोने की तस्करी रोकने और घरेलू बाजार को संतुलित करने के लिए ‘ड्यूटी फ्री’ लिमिट और टैक्स स्लैब को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।1. कितनी है ‘फ्री लिमिट’? (Duty-Free Allowance)भारतीय कानून के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक जो एक साल से अधिक समय से विदेश में रह रहा है, वह अपने साथ एक निश्चित सीमा तक ही बिना टैक्स दिए सोना ला सकता है:पुरुष यात्रियों के लिए: ₹50,000 की कीमत तक का सोने का आभूषण (लगभग 20 ग्राम तक)।महिला यात्रियों के लिए: ₹1,00,000 की कीमत तक का सोने का आभूषण (लगभग 40 ग्राम तक)।शर्त: यह छूट केवल ‘आभूषणों’ (Jewellery) पर मिलती है, सोने के सिक्कों या बिस्कुट पर नहीं।2. सिक्कों और बिस्कुट (Gold Bars) पर क्या हैं नियम?यदि आप सोने के सिक्के या बिस्कुट लाते हैं, तो चाहे उनकी कीमत कितनी भी कम क्यों न हो, आपको उन पर सीमा शुल्क (Customs Duty) देना अनिवार्य है। नियम के मुताबिक, बिना डिक्लेरेशन के इन्हें लाना तस्करी की श्रेणी में माना जा सकता है।3. नए नियमों के तहत टैक्स की दरेंहालिया बजट संशोधनों के बाद, यदि आप तय सीमा से अधिक सोना लाते हैं, तो आपको उस पर प्रभावी कस्टम ड्यूटी देनी होगी। वर्तमान में सोने पर आयात शुल्क में कटौती की गई थी ताकि लीगल चैनल को बढ़ावा मिले, लेकिन फिर भी यह दर करीब 6% से 15% (शर्तों के आधार पर) के बीच हो सकती है।4. नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?डिक्लेरेशन न करना: यदि आपके पास निर्धारित सीमा से अधिक सोना है और आप ‘रेड चैनल’ पर इसे डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो सीमा शुल्क अधिकारी इसे जब्त कर सकते हैं।जुर्माना और जेल: ₹20 लाख से अधिक मूल्य का अवैध सोना पाए जाने पर गिरफ्तारी और लंबी कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है।यात्रियों के लिए जरूरी टिप्स:रसीद साथ रखें: विदेश से खरीदे गए सोने की पक्की रसीद हमेशा अपने पास रखें।रेड चैनल का उपयोग: यदि आप लिमिट से ज्यादा सोना ला रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर ‘रेड चैनल’ पर जाकर अधिकारियों को सूचित करें और जरूरी टैक्स भरें।पुरानी ज्वेलरी: यदि आप भारत से सोना पहनकर विदेश गए थे और उसे ही वापस ला रहे हैं, तो जाते समय एयरपोर्ट पर ‘एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट’ बनवा लें ताकि लौटते वक्त ड्यूटी न देनी पड़े।