
ऑनलाइन ग्रॉसरी और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर खाद्य सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स क्षेत्र के तीन बड़े दिग्गजों—अमेजन (Amazon), स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) और बिगबास्केट (BigBasket)—के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है। यह कड़ी कार्रवाई इन प्लेटफॉर्म्स पर जानलेवा और जहरीले पौधे 'धतूरा' (Datura/Dhatura) के फल और बीजों को खाद्य उत्पाद (Food Product) के रूप में खुलेआम सूचीबद्ध कर बेचने के मामले में की गई है।
खाद्य पदार्थ के रूप में बेचा जा रहा था जानलेवा धतूरा
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण और डिजिटल जांच में यह पाया गया कि इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबरों का उपयोग करके धतूरे के सूखे फल और बीजों को मानव उपभोग (Human Consumption) के लिए खाद्य श्रेणी में स्टोर और लिस्ट किया गया था।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त के श्रीनिवास द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट कहा गया कि धतूरा एक अत्यधिक विषैला और नशीला पौधा है। इसका खाद्य उत्पाद के रूप में वितरण या बिक्री करना जनस्वास्थ्य और आम नागरिकों की जान के लिए एक गंभीर और जानलेवा खतरा पैदा करता है।
कंपनियों के जवाब से असंतुष्ट दिखा नियामक
इस गंभीर मामले में नोटिस जारी होने के बाद तीनों कंपनियों के प्रतिनिधि निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के समक्ष पेश हुए थे:
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अमेजन: कंपनी ने तय समय-सीमा के भीतर नोटिस का कोई संतोषजनक लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
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स्विगी इंस्टामार्ट: प्लेटफॉर्म ने आंतरिक कार्रवाई और दस्तावेज पेश करने के लिए विभाग से अतिरिक्त समय की मांग की।
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बिगबास्केट: कंपनी ने दलील दी कि उसने धतूरे की बिक्री रोक दी है और पैकेजिंग पर "मानव उपभोग के लिए नहीं" (Not for human consumption) का लेबल लगाने की प्रक्रिया शुरू की है।
नियामक ने धतूरे की अत्यधिक जहरीली प्रकृति और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए इन कंपनियों की दलीलों को पूरी तरह असंतोषजनक करार दिया और लाइसेंस निलंबन का आदेश जारी कर दिया।
लिस्टिंग हटाने और केंद्रीय स्तर पर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश
विभाग ने तीनों कंपनियों को तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से धतूरे की सभी लिस्टिंग्स, कैटलॉग और विज्ञापनों को हटाने का सख्त निर्देश दिया है।
इसके साथ ही, राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित केंद्रीय और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को पत्र लिखकर इन कंपनियों व संबंधित वेंडर्स के पंजीकरण को कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी तरह रद्द (Cancel) करने की सिफारिश भी भेज दी है। नियामक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी जहरीले या अखाद्य उत्पाद को भोजन के रूप में बेचने पर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिना गुणवत्ता जांच के सामान बेचने वाले सिंडिकेट पर यह कार्रवाई एक कड़ा सबक है।
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