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केजरीवाल के खिलाफ 5 साल से लटकी जांच पर कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस को दिए जांच तेज करने के निर्देश

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News India Live, Digital Desk : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक तरफ जहां वह शराब नीति मामले में जांच का सामना कर रहे हैं, वहीं अब पांच साल पुराना एक और मामला उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 के एक मामले में दिल्ली पुलिस की धीमी जांच पर सख़्त नाराजगी जताते हुए जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है.

क्या है यह 5 साल पुराना मामला?

यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था. शिकायत के मुताबिक, उनके एक रोड शो के दौरान दिल्ली मेट्रो के खंभों पर अवैध रूप से पोस्टर और होर्डिंग चिपकाए गए थे. सार्वजनिक संपत्ति पर इस तरह से पोस्टर लगाना कानूनन अपराध है और इसी को लेकर ‘सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम’ (Prevention of Damage to Public Property Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

कोर्ट ने क्यों लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार?

हैरानी की बात यह है कि इस मामले को दर्ज हुए पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस आज तक इस मामले में अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई है. इसी धीमी गति पर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने गहरी नाराजगी जताई.

अदालत ने कहा कि इतने लंबे समय तक जांच का लंबित रहना ठीक नहीं है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे जल्द से जल्द अंतिम नतीजे तक पहुंचाने का आदेश दिया है.

6 दिसंबर तक देनी होगी स्टेटस रिपोर्ट

कोर्ट ने सिर्फ निर्देश ही नहीं दिया, बल्कि दिल्ली पुलिस को इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई पर एक विस्तृत ‘स्टेटस रिपोर्ट’ दाखिल करने के लिए भी कहा है. पुलिस को 6 दिसंबर तक यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि पिछले पांच सालों में इस जांच में क्या-क्या प्रगति हुई है.

कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब दिल्ली पुलिस पर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव बढ़ गया है. यह देखना अहम होगा कि पुलिस अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है और इस पुराने मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है.

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