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Minor PAN Card Update: 18 साल की उम्र होते ही बेकार हो जाएगा बच्चों का पुराना पैन कार्ड! घर बैठे ऐसे लगवाएं अपनी फोटो और सिग्नेचर, जानें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली/पटना/लखनऊ (बिजनेस डेस्क): आज के डिजिटल दौर में आधार कार्ड के बाद अगर कोई दस्तावेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वह है 'पैन कार्ड' (PAN Card – Permanent Account Number)। चाहे बैंक में नया खाता खुलवाना हो, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, बिना पैन कार्ड के कोई भी वित्तीय काम पूरा नहीं हो सकता। आजकल उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और मुंबई तक, माता-पिता अपने बच्चों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए बचपन में ही उनका 'माइनर पैन कार्ड' (Minor PAN Card) बनवा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बच्चा 18 साल का यानी बालिग (Adult) हो जाता है, तो उसका वह पुराना माइनर पैन कार्ड आधिकारिक और कानूनी कामों के लिए पूरी तरह से मान्य नहीं रहता? जी हां, आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के मुताबिक, 18 साल की उम्र पूरी होते ही माइनर पैन कार्ड को अपडेट करके 'मेजर पैन कार्ड' (Major PAN Card) में बदलवाना अनिवार्य होता है। आइए इस खास रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि बच्चों के पैन कार्ड पर किसकी फोटो होती है और बालिग होने पर इसे घर बैठे ऑनलाइन कैसे अपडेट किया जा सकता है।

माइनर पैन कार्ड पर क्यों नहीं होती फोटो और सिग्नेचर? समझें नियम

अक्सर लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पैन कार्ड पर उनके माता-पिता की फोटो छपी होती है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, जब किसी नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) का माइनर पैन कार्ड बनाया जाता है, तो उस कार्ड पर न तो बच्चे की फोटो छपी होती है और न ही माता-पिता की फोटो होती है। कार्ड पर फोटो वाली जगह खाली रहती है या वहां स्पष्ट रूप से 'Minor' लिखा होता है। इसी तरह उस पर बच्चे के हस्ताक्षर (Signature) के बजाय उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक (Representative Assessee) के सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि नाबालिग बच्चा कानूनी रूप से खुद किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं होता। यही वजह है कि यह माइनर पैन कार्ड किसी भी सरकारी काम या बैंक केवाईसी (Bank KYC) में एक वैध 'फोटो आईडी प्रूफ' (Photo Identity Proof) के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे ही युवा 18 साल की दहलीज पार करता है, उसे अपने पैन कार्ड पर अपनी ताजा फोटो और अपने खुद के सिग्नेचर अपडेट कराने पड़ते हैं।

18 साल का होने पर अपडेट कराने से क्या पैन नंबर बदल जाता है?

जब भी कोई युवा अपने माइनर पैन कार्ड को मेजर पैन कार्ड में अपडेट कराने जाता है, तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या नया कार्ड बनने पर उसका 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन नंबर (PAN Number) बदल जाएगा? तो इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है—बिल्कुल नहीं! आयकर विभाग एक व्यक्ति को जीवन भर के लिए केवल एक ही पैन नंबर जारी करता है। जब आप 18 साल के होने पर अपने पैन कार्ड को अपडेट (PAN Card Correction/Update) कराते हैं, तो आपका पुराना पैन नंबर पहले जैसा ही रहता है। बदलाव केवल इतना होता है कि विभाग के डेटाबेस से आपके माता-पिता को 'प्रतिनिधि' (Representative) के पद से हटा दिया जाता है और नए प्लास्टिक पीवीसी कार्ड पर आपकी अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और आपके खुद के डिजिटल सिग्नेचर छपकर आ जाते हैं, जिसके बाद वह जीवन भर के लिए एक वैध आईडी प्रूफ बन जाता है।

माइनर पैन कार्ड को मेजर में बदलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?

अगर आपकी या आपके बच्चे की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है, तो पैन कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज (Documents Required) अपने पास स्कैन करके रख लें। इसमें पहचान के प्रमाण (Proof of Identity), पते के प्रमाण (Proof of Address) और जन्मतिथि के प्रमाण (Proof of Date of Birth) की जरूरत होती है। इन तीनों के लिए सबसे आसान और सर्वमान्य दस्तावेज आपका अपडेटेड 'आधार कार्ड' (Aadhaar Card) है। इसके अलावा आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, 10वीं कक्षा की मार्कशीट (जन्मतिथि के लिए), बैंक पासबुक या निवास प्रमाण पत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही, आपको अपनी दो ताजा रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और एक सफेद कागज पर काले या नीले पेन से किए गए अपने साफ हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी (JPEG फॉर्मेट में) और पुराने माइनर पैन कार्ड की कॉपी की आवश्यकता होगी।

घर बैठे ऑनलाइन माइनर पैन कार्ड को अपडेट करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

माइनर पैन कार्ड को मेजर में अपडेट करने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर या एजेंट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से NSDL (अब Protean) या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इसे मात्र 10 मिनट में अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले Protean (onlineservices.nsdl.com) के पोर्टल पर जाएं। वहां 'Application Type' में जाकर 'Changes or Correction in existing PAN Data' के विकल्प को चुनें। इसके बाद 'Category' में 'Individual' सिलेक्ट करें और अपना पूरा नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना पुराना पैन नंबर दर्ज करके सबमिट करें। अब आपकी स्क्रीन पर एक टोकन नंबर जनरेट होगा, उसके जरिए आगे बढ़ते हुए 'Submit scanned images through e-Sign' का विकल्प चुनें। फॉर्म में नीचे जाने पर आपको 'Photo Mismatch' और 'Signature Mismatch' के दो बॉक्स दिखाई देंगे, इन दोनों पर टिक (Tick) करना बिल्कुल न भूलें। इसके बाद अपनी ताजा फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड की पीडीएफ अपलोड करें।

कितनी लगेगी फीस और कितने दिनों में घर पहुंचेगा नया पैन कार्ड?

सारे दस्तावेज और फोटो-सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना होगा और ऑनलाइन शुल्क (Fee) का भुगतान करना होगा। यदि आप भारत के किसी भी राज्य या शहर के पते पर अपना भौतिक पैन कार्ड (Physical PAN Card) मंगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मात्र 107 रुपये से 110 रुपये के आसपास का ऑनलाइन पेमेंट (UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से) करना होगा। पेमेंट सफल होने के बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिससे आपका फॉर्म ई-वेरीफाई (e-Verify) हो जाएगा। इसके बाद आपको एक 15 अंकों का एकनॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) मिलेगा, जिससे आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। आवेदन के मात्र 3 से 5 दिनों के भीतर आपकी ईमेल आईडी पर नया 'ई-पैन' (e-PAN) पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा, और करीब 15 से 20 दिनों के अंदर स्पीड पोस्ट के जरिए चमचमाता हुआ नया मेजर पैन कार्ड आपके घर के पते पर डिलीवर हो जाएगा।