उत्तर प्रदेश

ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर सरचार्ज समाधान योजना 15 फरवरी तक बढ़ाई गयी

लखनऊ: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर प्रदेश में छोटे विद्युतउपभोक्ताओं, ग्रामीणों तथा किसानों की सुविधा के लिये लागू की गयी सरचार्ज समाधान योजना को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय आज ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा द्वारा योजना की समीक्षा बैठक में लिया गया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरचार्ज समाधान योजना का बहुत अच्छा रिस्पाॅंस मिल रहा है। मैंने खुद कई कैम्पों का निरीक्षण किया। जहाॅं काफी बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेते हुये दिखई पड़े। उन्होंनें निर्देषित किया कि योजना की लोकप्रियता तथा उपभोक्ताओं के हित में इस योजना को दो हफ्ते और बढ़ा दिया जाये। ऊर्जा मंत्री ने निर्देषित किया कि सबस्टेशन पर लगने वाले कैम्पों में काउन्टर की संख्या एवं समय बढ़ाया जाये, जिससे उपभोक्ता को परेषानी न हो। उन्होंने कहा कि कैम्पों में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये पानी और बैठने आदि की व्यवस्था सुनिष्चित की जाये।

ऊर्जा मंत्री ने निर्देषित किया कि त्रुटिपूर्ण बिलों को ठीक कराने में और तेजी लायी जाये। बिल ठीक कराने के लिये बहुत लोग कैम्पों में आ रहें हैं। इसलिये एस0डी0ओ0 प्रत्येक कैम्प में बिल रिवीजन हेतु पूरे समय उपस्थित रहें। वैसे यह योजना 31 जनवरी को समाप्त हो रही थी। इस योजना में अब तक लगभग 11 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया है। सरचार्ज के रूप में लगभग 500 करोड़ रूपये की छूट उपभोक्ताओं को प्रदान की गयी है। ऊर्जा मंत्री ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बिजली बकायेदारी खत्म कर लें, जिससे उन्हें कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा है कि यह योजना गरीबों एवं किसानों की सुविधा के लिये लागू की गयी है।

प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेषन के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत अब 15 फरवरी तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। यह योजना ग्रामीण एवं षहरी दोनों क्षेत्रों के घरेलू, व्यावसायिक के 2 किलोवाट तथा कृशि श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के लिये लागू है। इसमें 100 प्रतिषत ब्याज माफ होता है। योजना में रजिस्ट्रेषन सभी ई-सुविधा केन्द्रों, कलेक्षन सेन्टर तथा जन सेवा केन्द्रों पर कराया जा सकता है। यह योजना आॅन-लाईन प्रणाली से क्रियान्वित किये जाने के कारण पूर्णतया पारदर्षी है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को बिल में दर्षाये गये मूलधन का न्यूनतम 30 प्रतिषत जमाकर पंजीकरण कराना है। रजिस्ट्रेषन के 15 दिन के अन्दर एस0एम0एस0 या पत्र के माध्यम से संषोधित बिल की सूचना प्रेशित की जायेगी। संषोधित बिल प्राप्त होने के पष्चात उपभोक्ता अवषेश धनराषि अपनी सुविधानुसार 31 मार्च 2019 तक जमाकर लाभ ले सकते है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि योजना का घर-घर लाभ पहुंचाने के लिये प्रत्येक खण्ड के अधिषासी अभियन्ता के द्वारा सभी उपकेन्द्रों पर विद्युत मेगा षिविर आयोजित किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त अवर अभियन्ताओं को भी क्षेत्र में उपभोक्ताओं के बिल सम्बन्धी समस्या के निराकरण हेतु जन सेवा केन्द्र पर व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ कैम्प नियोजित करने के निर्देष दिये गये है। उन्होंने डिस्काम एवं कारपोरेषन के अधिकारियों को षिविर एवं क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने तथा उपभोक्ताओं की षिकायतों के निस्तारण में षिथिलता पर कार्यवाही के निर्देष दिये है।

योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता सम्बन्धित खण्ड, उपखण्ड कार्यालय, कैष कलेक्षन काउन्टर अथवा निकटतम जन सेवा केन्द्र पर संपर्क कर सकते है एवं पंजीकरण धनराषि मूल बिल का (सरचार्ज हटाकर) 30 प्रतिषत 15 फरवरी तक जमा कर पंजीकरण करा सकते है। षेश धनराषि असान किस्तों में 31 मार्च 2019 तक जमा कर सकते है। इस योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु निकटतम जन सुविधा केन्द्र, विभागीय कार्यालय अथवा काॅल सेन्टर के टोल फ्री नं0 1912 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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