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WhatsApp चैट से 22 करोड़ का टैक्स नोटिस! दिल्ली के कारोबारी ने ITAT में जीती लड़ाई, पूरा मामला खारिज

व्हाट्सएप चैट आयकर नोटिस: आयकर विभाग ने दिल्ली के एक कारोबारी श्री कुमार को सिर्फ़ व्हाट्सएप चैट और उनके मोबाइल में मिले फ़ोटो के आधार पर 22 करोड़ रुपये से ज़्यादा का टैक्स नोटिस जारी किया था। लेकिन आख़िरकार, ITAT दिल्ली ने इस नोटिस को रद्द करके कारोबारी को बड़ी राहत दी है। यह मामला दर्शाता है कि डिजिटल साक्ष्यों का दुरुपयोग कितना ख़तरनाक हो सकता है।व्हाट्सएप चैट से शुरू हुआ विवादयह मामला एक रियल एस्टेट कंपनी पर आयकर विभाग के छापे के दौरान शुरू हुआ। छापेमारी के दौरान, विभाग को कंपनी से जुड़े प्रवीण जैन के मोबाइल से कुछ व्हाट्सएप चैट और लिफाफों की तस्वीरें मिलीं। इन लिफाफों पर कई लोगों के नाम लिखे थे। विभाग का दावा है कि इन लिफाफों में नकदी या चेक थे, जिनका इस्तेमाल निवेश पर गारंटीड रिटर्न देने के लिए किया जाता था।एक लिफ़ाफ़े पर “कुमार” नाम देखकर विभाग ने मान लिया कि वह दिल्ली निवासी श्री कुमार हैं। इस आधार पर, उन पर 22,50,75,000 रुपये का अस्पष्टीकृत निवेश और 22,50,750 रुपये की अस्पष्टीकृत धनराशि का आरोप लगाया गया। विभाग ने उलटी गणना पद्धति अपनाई – यानी ब्याज की राशि देखकर मूल निवेश का अनुमान लगाया।कुमार ने आरोपों से इनकार कियाश्री कुमार ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी रियल एस्टेट कंपनी या प्रवीण जैन से कोई लेन-देन नहीं था। व्हाट्सएप चैट किसी तीसरे पक्ष के फ़ोन पर मिली थी और उसमें उनका नाम स्पष्ट नहीं था। कोई लोन एग्रीमेंट, रसीद या भुगतान का प्रमाण नहीं था।पहले चरण में आयकर अधिकारी (एओ) ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी। सीआईटी (अपील) ने भी कोई राहत नहीं दी। अंततः कुमार आईटीएटी, दिल्ली पहुँचे।ITAT ने राहत दीआईटीएटी ने विभाग की दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि:- लिफाफे या दस्तावेज पर कुमार का नाम स्पष्ट नहीं था।- ब्याज गणना पत्रक अस्वीकृत एवं असत्यापित था।- प्रवीण जैन या उनके बेटे के बयान में कुमार का उल्लेख नहीं किया गया।- किसी तीसरे पक्ष के मोबाइल फोन से प्राप्त डिजिटल साक्ष्य कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि यह असत्यापित है।सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए, ITAT ने कहा कि धारा 153C के तहत कार्रवाई के लिए ठोस, अपराध साबित करने वाले सबूत ज़रूरी हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। रियल एस्टेट कंपनी पर कोई टैक्स भी नहीं जोड़ा गया था, तो कुमार पर 22 करोड़ रुपये का टैक्स कैसे?आईटीएटी ने 22 करोड़ रुपये की कर मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। विभाग की कार्रवाई को “बिना सबूतों वाली कहानी” करार दिया। यह मामला दर्शाता है कि डिजिटल साक्ष्य का उपयोग करते समय स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है।