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ई-वे बिल को अंतिम तिथि पर सरल बनाने की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली के व्यापारियों ने मांग की है कि ई-वे बिल लागू करने से पहले इसमें जरूरी संशोधन करके इसे सरल बनाया जाए। दिल्ली को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्य ई-वे बिल लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर चुके हैं।

किसी भी एक राज्य के अंदर माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर लगने वाले इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल को लागू करने की अंतिम तिथि 3 जून है।

ई-वे बिल लागू करने को लेकर शुक्रवार को दिल्ली वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों और व्यापारियों के बीच बैठक हुई। व्यापारियों ने कहा कि या तो ई-वे बिल लागू करना है तो इसमें जरूरी संशोधन करके इसका सरलीकरण किया जाए। इस दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को बताया कि जीएसटी काउंसिल के नियमों के तहत सरकार ई-वे बिल लागू करने को बाध्य है। अधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों की ई-वे बिल के नियमों में सुधार करने की मांगों को जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा।

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