
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और अकाउंट सस्पेंशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके को राहत देते हुए उनके प्रतिबंधित अकाउंट को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है। यह पूरा मामला एक विवादित राजनीतिक पोस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के आदेश पर उनके हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया था।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत से मिली हरी झंडी
इस संवेदनशील मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच की माननीय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में हुई। याचिकाकर्ता अभिजीत दिपके की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों ने दलील दी कि सरकार द्वारा अकाउंट को पूरी तरह ब्लॉक करना उनके अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिपके के एक्स हैंडल को बिना किसी देरी के अनब्लॉक करें।
क्या था 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़ा पूरा विवाद?
यह पूरा कानूनी विवाद तब शुरू हुआ था जब अभिजीत दिपके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 'कॉकरोच जनता पार्टी' शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट को लेकर काफी हंगामा हुआ और इसे कथित तौर पर मानहानिकारक और आईटी नियमों के खिलाफ मानते हुए केंद्र सरकार ने एक्स (ट्विटर) को इस अकाउंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया था। इस सरकारी कार्रवाई के खिलाफ दिपके ने सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
सोशल मीडिया सेंसरशिप और आईटी एक्ट पर कोर्ट का रुख
इस फैसले के बाद कानूनी और डिजिटल राइट्स के जानकारों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। अदालत का यह रुख साफ करता है कि केवल राजनीतिक व्यंग्य या आलोचना के आधार पर किसी भी नागरिक का सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश भविष्य में आईटी एक्ट की धारा 69ए (Section 69A) के तहत होने वाली अकाउंट ब्लॉकिंग की कार्रवाइयों के लिए एक नजीर साबित हो सकता है।
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