देश-विदेश

जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक के दौरान कानून संशोधनों को सैद्धांतिक मंजूरी

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने नई दिल्‍ली में आयोजित अपनी 31वीं बैठक के दौरान जीएसटी अधिनियमों में निम्‍नलिखित संशोधनों को सिद्धांत रूप से मंजूरी दे दी:

  1. एक ही मुद्दे पर दो या अधिक राज्‍य अपीलीय अग्रिम आदेश प्राधिकारियों द्वारा परस्‍पर विरोधी निर्णय दिए जाने के मामलों से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत अपी‍लीय प्राधिकरण का सृजन।
  2. इस प्रावधान के लिए कि ब्‍याज केवल स्‍वीकार्य इनपुट टैक्‍स क्रेडिट को ध्‍यान में रखने के बाद करदाता की शुद्ध कर देयता पर लगाया जाना चाहिए अर्थात् ब्‍याज इलेक्‍ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए केवल देय राशि पर लगाया जाएगा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 में संशोधन।

परिषद की उपरोक्‍त अनुशंसाएं जीएसटी अधिनियमों में आवश्‍यक संशोधन किए जाने के बाद ही प्रभावी होंगे।

Related Articles

Back to top button