उत्तर प्रदेश

किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने हेतु मत्स्य पालकों से 30 सितम्बर 2019 तक आवेदन पत्र आमंत्रित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा इस वर्ष 10,357 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालकों को अपने व्यवसाय में वृद्धि के लिए आसानी से ऋण मिल सकेगा। जनपद स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण अभियान चलाकर करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए संबंधित व्यक्तियों से आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र 30 सितम्बर 2019 तक आमंत्रित किये गये हैं।
यह जानकारी उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के निदेशक एस0के0 सिंह ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालकों को अपने व्यवसाय में वृद्धि के लिए आसानी से ऋण मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने हेतु इच्छुक मत्स्य पालक अपने जनपदीय मत्स्य कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
श्री सिंह ने बताया कि मत्स्य पालन हेतु पट्टाधारक मत्स्य पालक, निजी क्षेत्र के मत्स्य पालक, पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियां, हैंचरी एवं मत्स्य बीज उत्पादक, महिला समूह एवं स्वयं सहायता समूह आदि को मत्स्य पालन के वार्षिक निवेश हेतु रू0 1.50 लाख से रू0 2.00 लाख की सीमा तक फसली ऋण के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा कृषि हेतु अनुमन्य वार्षिक ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 से मत्स्य पालकों को मत्स्य निवेश एवं मत्स्य तालाब/जलक्षेत्रों के वार्षिक रखरखाव एवं अनुरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुलभ करायी जाती है।
निदेशक मत्स्य ने बताया कि विस्तृत जानकारी हेतु इच्छुक व्यक्ति विभागीय वेबसाइट: http://fisheries.upsdc.gov.in ई-मेल-fisheries.mpr@gmail.com टोल-फ्री नं0-1800 1805661 एवं दूरभाष सं0-0522-2742762 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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