देश-विदेश

दिल्ली में गृह मंत्रालय के आदेश को लागू करेगी केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान दुकान खुलने को लेकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसे ही लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानें तो रिहायशी इलाकों में स्टैंड-अलोन दुकानें और दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। बता दें कि दिल्ली में अभी तक 2500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिस वजह से सरकार मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाह रही है।

बता दें कि शुक्रवार देर रात केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दुकानों को खोलने को लेकर एक आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक सभी दुकानों का सशर्त खोलने की इजाजत दी गई। दुकानों में केवल 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा। इसके साथ ही मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल आदि को खोलने की मंजूरी नहीं मिली है। सरकार की ओर से शराब की दुकानों को भी खोलने पर रोक बरकरार है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि आज से देश में व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ेंगी।

बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण देशभर में लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 1490 मामले सामने आए हैं, जबकि 56 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 24,942 हो गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया, “भारत में कोरोनो वायरस के कुल सकारात्मक मामलों की संख्या बढ़कर 24942 हो गई है, जबकि 779 लोगों की मौत हो चुकी है और 5209 लोग ठीक हुए हैं। एक व्यक्ति देश से बाहर चला गया है और देश में कोरोना के 18,953 एक्टिव केस मौजूद है।” Source Lokmat News

Related Articles

Back to top button