देश-विदेश

ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम के तहत 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों की संख्‍या सीमा में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आज कुछ अखबारों में प्रकाशि‍त इस आशय की मीडिया रिपोर्टों  का खंडन किया है कि कर्मचारी भविष्‍य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम) के दायरे में अब 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्‍ठान भी आ गए हैं, जबकि पहले 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्‍ठान ही इसके दायरे में आते थे। इन मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्‍य निधि के नए नियम 01 जनवरी, 2020 से लागू माने जाएंगे और नए नियमों के तहत 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्‍ठान भी इस अधिनियम के दायरे में आ जाएंगे।

यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रतिष्‍ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्‍या सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यही नहीं, इस तरह का कोई भी प्रस्‍ताव मौजूदा समय में मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

Related Articles

Back to top button