उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अवशेष पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन 15 जून तक करने के निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत अवशेष पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश राज्य के सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि अवशेष पात्र लाभार्थियों के चयन/चिन्हांकन के समय उनका आधार नम्बर अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय।

प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद के अनुसार इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि अवशेष पात्र लाभार्थियों के चयन के उपरान्त उनके द्वारा आवश्यक अभिलेखों के साथ उपलब्ध कराये गये विवरण/डाटा को विधिवत् डिजिटाइज्ड किया जाय। लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र को डिजिटाइजेशन के पश्चात् डाटा बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप से सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र तथा अन्य कागजातों की हार्ड काॅपी को तहसील के अभिलेखागार में राजस्व ग्रामवार संरक्षित किये जाने की व्यवस्था की जाये।

प्रमुख सचिव कृषि के अनुसार लघु एवं सीमांत कृषकों की आय बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में पहले ही दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पात्र लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही को प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजनान्तर्गत देश के लाभान्वित किसानों, जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में 2000 रू0 की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, द्वितीय किस्त के प्रेषण से पहले सभी लाभार्थी किसानों के आधार नम्बर अनिवार्य रूप से संबंधित पोर्टल पर दर्ज कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में 08 अप्रैल, 2019 को आवश्यक निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं।

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