देश-विदेश

नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर के शहरों में भी लगे प्रतिबंध

नई दिल्ली। ओमिक्रोन और कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने के मकसद से दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को कई तरह के नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इससे मिलते जुलते ऐलान यूपी और हरियाणा के एनसीआर के शहरों में भी हो चुके हैं। आइये हम बताते हैं कि दिल्ली-एनसीआर के शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण और कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के खिलाफ कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं और कौन सी छूट जारी रहेगी।

दिल्ली से सटे यूपी के शहरों में भी हुई सख्ती

नाइट कर्फ्यू : दिल्ली से सटे यूपी के शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गाजियाबाद में 25 दिसंबर से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो गया है। इसके तहत हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू हो रहा है।

शादी-समारोह में सीमित हुई मेहमानों की संख्या : शादी-विवाह जैसे इनडोर और आउटडोर आयोजनों में कोविड प्रोटोकाल के साथ अधिकतम 200 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। इसमें एक शर्त यह भी जोड़ी गई है कि आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे। अगर मेहमानों की संख्या बढ़ी तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जिसमें गिरफ्तारी तक शामिल है।

मास्क नहीं तो सामान नहीं : योगी आदित्यनाथ सरकार ने मास्क को लेकर लोगों में लापरवाही को देखते हुए सख्ती करने का फैसला किया है। इसके तहत बाजारों में ‘मास्क नहीं तो सामान नहींट के संदेश के साथ व्यापारियों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें। सड़कों और बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।

गुरुग्राम, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद में लगे कई प्रतिबंध

हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार, 5 जनवरी तक कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसके तहत रोजाना रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है। इस दौरान सड़कों पर लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी। इसके अलावा घरों से बाहर निकलने पर लोगों को वजह स्पष्ट करनी होगी।

शादी-समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 200 मेहमान

इनडोर और आउटडोर शादी समारोह जैसे आयोजनों में सिर्फ 200 से 300 लोगों के इकठ्ठा होने की अनुमति है।इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य है। इस दौरान शारीरिक दूरी का नियम मानने के साथ मास्‍क आदि पहनना जरूरी होगा। शनिवार यानी 1 जनवरी से हरियाणा के सभी सार्वजनिक दफ्तरों में सिर्फ पूरी तरह वैक्‍सीनेटेड स्‍टाफ को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

Related Articles

Back to top button