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रिटायरमेंट के बाद अब पैसों की नो टेंशन, पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए सरकार ने बनाया यह नया टाइम-टेबल

News India Live, Digital Desk: सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अक्सर देखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपनी ही पेंशन और ग्रेच्युटी का पैसा पाने के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस परेशानी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अब एक बड़ा और जरूरी कदम उठाया है।पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक ऐसी समय-सीमा तय कर दी है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े यह नई टाइमलाइन ‘केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021’ के तहत जारी की गई है, जिसमें रिटायरमेंट से पहले ही सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने का एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है।आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं कि अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए क्या-क्या और कब-कब होगा।अब रिटायरमेंट से 15 महीने पहले ही शुरू हो जाएगी प्रक्रियासरकार के नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट की प्रक्रिया उसके रिटायर होने के दिन या बाद में नहीं, बल्कि सवा साल पहले ही शुरू हो जाएगी।15 महीने पहले: हर विभाग के प्रमुख (HoD) को हर महीने की 15 तारीख तक उन सभी कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार करनी होगी जो अगले 15 महीनों में रिटायर होने वाले हैं। इससे विभाग को पहले से पता होगा कि किसका केस कब प्रोसेस करना है।1 साल पहले: रिटायरमेंट से ठीक 12 महीने पहले कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड की जांच शुरू हो जाएगी। सर्विस बुक में कोई गलती है या कोई जानकारी अधूरी है, तो उसे इसी दौरान ठीक कर लिया जाएगा, ताकि आखिरी समय में पेंशन की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत न आए। अगर कर्मचारी किसी सरकारी आवास में रह रहा है, तो उससे जुड़ी सभी formalities भी इसी समय पूरी की जाएंगी।6 महीने पहले: कर्मचारी को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अपना पेंशन से जुड़ा फॉर्म (Form 6-A) भरकर जमा करना होगा। यह कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि वह समय पर इसे जमा कर दे।रिटायरमेंट से पहले ही तैयार हो जाएगा पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO)सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़ी सारी कागजी कार्रवाई रिटायरमेंट से काफी पहले पूरी कर ली जाएगी।4 महीने पहले: विभाग को पेंशन की पूरी गणना और केस से जुड़े सभी कागजात तैयार करने का काम रिटायरमेंट से 4 महीने पहले खत्म कर लेना होगा।2 महीने पहले: लेखा अधिकारी (Accounts Officer) के पास जब पेंशन का केस पहुंचेगा, तो उन्हें सभी जांच पूरी करके, रिटायरमेंट की तारीख से कम से कम 2 महीने पहलेपेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करना होगा।इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के तुरंत बाद से ही उसकी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी और ग्रेच्युटी का पैसा भी बिना किसी देरी के उसके खाते में आ जाएगा। सरकार के इस कदम से उन लाखों कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है, जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। अब ‘पहले काम, फिर आराम’ की जगह ‘काम के साथ आराम की तैयारी’ सुनिश्चित होगी।